जहरीली शराब से मौतों के बाद चलेगा स्पेशल ड्राइव:कलेक्टर, एसपी को आबकारी आयुक्त के निर्देश

Updated on 08-09-2026
भोपाल, सागर में जहरीली शराब से हुई 20 से अधिक मौतों के बाद आबकारी विभाग ने अब अवैध शराब के साथ-साथ इसके निर्माण और परिवहन से जुड़े नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टरों से जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच, अचानक छापेमारी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और अवैध परिवहन पर सख्ती से एक्शन लिया जाए और इसके लिए प्रदेशभर में स्पेशल ड्राइव चलाया जाए।

कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता तथा संभागीय उड़नदस्ता को अपने स्तर पर आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसमें साफ कहा गया है कि अवैध शराब के साथ-साथ इसके निर्माण और परिवहन से जुड़े नेटवर्क पर भी लगातार निगरानी रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच, अचानक छापेमारी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और निगरानी

हर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं बिक्री के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में नियमित और आकस्मिक चेकिंग के साथ संदिग्ध व्यक्तियों एवं स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी।

2. सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा

अवैध शराब से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का तत्काल सत्यापन कराया जाएगा। सूचना सही पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा लागू नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने के भी निर्देश हैं।

3. दबिश, तलाशी और जब्ती पर जोर

अवैध मदिरा के निर्माण स्थल, भट्ठियों, अड्डों, संग्रहण एवं बिक्री स्थलों पर विशेष अभियान के तहत प्रभावी दबिश दी जाएगी। तलाशी और जब्ती की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। पंचनामा, जब्ती और अन्य दस्तावेजी कार्रवाई नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

4. अवैध परिवहन पर कड़ी नजर

संवेदनशील मार्गों, जिला सीमाओं और चिन्हित स्थानों पर वाहनों की आकस्मिक जांच की जाएगी। संदिग्ध वाहनों में अवैध मदिरा अथवा अन्य प्रतिबंधित, संदिग्ध सामग्री मिलने पर नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई होगी। वाहन की स्थिति में वाहन क्रमांक, चालक, स्वामी का विवरण सहित आवश्यक जानकारी दर्ज करने को कहा गया है।


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