कंपनी को निर्देश
अथॉरिटी ने कंपनियों को 100 फीसदी के दावों को हटाने के लिए कहा है। इसलिए कंपनी का यह दावा अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। अथॉरिटी ने कहा कि ईट फिट डाइजेस्टिव नाम के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत वैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होगी।रेगुलेटर ने एसएजे फूड प्रोडक्ट्स को सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अथॉरिटी का कहना है कि अगर कंपनी संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।